राज्यपाल(गवर्नर)
संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किन्तु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफ़ारिश पर की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में होती है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल (गवर्नर) होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है।राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं। इनकी स्थिति राज्य में वही होती है जो केन्द्र में राष्ट्रपति की होती है।
हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा 8 राज्यो के नए राज्यपाल नियुक्त किए है
1. थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल
2. हरि बाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल
3. मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्यप्रदेश का राज्यपाल 4. राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल
5. पीएस श्रीधरन पिल्लई को गोवा का राज्यपाल
6. सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल
7. रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल बनाया
8. बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है
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